रायपुर: टूर के दौरान रिश्तेदार के यहां ठहरे तो नहीं मिलेगा भत्ता
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रायपुर: वित्त विभाग ने प्रदेश के शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते का पुनरीक्षित आदेश जारी कर दिया है. यात्रा और दैनिक भत्ते को वित्त विभाग ने ग्रेड पे के आधार पर अलग-अलग श्रेणी में तय किया है. करीब आठ साल बाद वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों की यात्रा और उनके दैनिक भत्ते को पुनरीक्षित किया है. आदेश में कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी यात्रा के दौरान अपने रिश्तेदार या परिचित के यहां रुकते हैं तो वे व्यय पूर्ति के पात्र नहीं होंगे.
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यात्रा भत्ता के लिए श्रेणी ए में लेवल 17 ग्रेड पे 10 हजार या इससे अधिक वेतन या एचएजी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी, बी श्रेणी में लेवल 14 ग्रेड पे 7600 या इससे अधिक किंतु लेवल 17 से कम वेतनमान वाले अधिकारी, श्रेणी सी में लेवल 10 ग्रेड पे 4400 या इससे अधिक वेतन परंतु लेवल 14 से कम वेतन, श्रेणी डी में लेवल 6 ग्रेड पे 2400 या इससे अधिक वेतन लेकन लेवल 10 से कम वेतन और श्रेणी ई में ग्रेड पे 24 से कम वेतन प्राप्त करने वाले सभी शासकीय सेवकों को शामिल किया है.
इन ट्रेनों की इस श्रेणी में कर सकेंगे यात्रा
ए श्रेणी के पात्र वाले शासकीय सेवक राजधानी ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी, शताब्दी, वंदेभारत और तेजस ट्रेन में एक्जीक्यूटिव क्लास और सामान्य ट्रेन में रेल की उच्च्तम श्रेणी में सफर कर सकेंगे. बी श्रेणी के पात्र वाले राजधानी ट्रेन में एसी 2 टायर, शताब्दी, वंदेभारत और तेजस ट्रेन में एसी चेयरकार और सामान्य ट्रेन में रेल की उच्च्तम श्रेणी वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर, सी श्रेणी के पात्र राजधानी में एससी 3 टायर, शताब्दी, वंदेभारत और तेजस ट्रेन में एसी चेयरकार, सामान्य ट्रेन में रेल की उच्च्तम श्रेणी वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर यात्रा कर सकेंगे. इसी तरह डी वाले सामान्य ट्रेनों में ही शयनयान श्रेणी (वातानुकूलित नहीं) एवं वातानुकूलित कुर्सीयान और ई श्रेणी वाले शयनयान श्रेणी (वातानुकूलित नहीं) सफर कर सकेंगे.
ये होंगे हवाई यात्रा के पात्र
हवाई यात्रा की पात्रता के लिए भी अलग-अलग क्लास निर्धारित किए गए हैं. इसमें एचएजी वेतनमान वाले अधिकारी देश में एक्जीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे. वहीं, वेतन लेवल 14 या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश में इकोनॉमी क्लास से यात्रा कर सकेंगे. इसी क्लास में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी देश के अंदर विमान के इकोनॉमी क्लास से यात्रा कर सकेंगे. इससे कम लेवल वाले शासकीय सेवकों की सक्षम स्वीकृति के बाद ही हवाई यात्रा इकोनॉमी क्लास से सफर कर सकेंगे. साथ ही, राजस्व एवं न्यायालीयन प्रकरणों में आवश्यकता के आधार पर नई दिल्ली की हवाई यात्रा के प्रकरणों में संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर द्वारा उनकी स्थापना में कार्यरता अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुमति प्रदान करने के लिए प्रशासकीय विभाग को प्राप्त अधिकार का उपयोग कर सकेंगे.