दस राशन दुकान संचालकों के प्रतिभूति से ₹43,500 की वसूली
दुर्ग: दुकानों में भंडारण के लिए समय पर राशि जमा नहीं कराना दस राशन दुकान संचालकों को भारी पड़ गया. इससे राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते गए खाद्य नियंत्रक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर दुकानदारों की प्रतिभूति में से दंड स्वरूप राशि वसूल की गई है. दस दुकानदारों से 43 हजार 500 रुपए की वसूली की गई है.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में निर्धारित तिथि तक राशन सामग्री का भंडारण करना अनिवार्य होता है. ताकि समय पर राशनकार्डधारी राशन का उठाव कर सकें. आगामी माह का राशन भंडारण करने के लिए पूर्व माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों में डीडी जमा करना होता है या निर्धारित राशि नेफ्ट करना होता है.
दुकान संचालकों द्वारा समय पर राशि जमा किए जाने की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है. खाद्य नियंत्रक सीपी दीपांकर ने बताया कि जून के लिए 10 मई तक निर्धारित राशि का डीडी जमा नहीं करने वाले 10 दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था. 18 जून को उक्त दुकान संचालकों की सुनवाई की गई. इसमें निर्धारित समय पर डीडी जमा नहीं करने के कारण दुकान संचालकों के द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गई. सात दुकान संचालकों से 5000-5000 रुपए, एक दुकानदार से 4000, एक से 2500 व एक अन्य से 2000 रुपए की राशि वसूल की गई. दुकानदारों से 43 हजार 500 रुपए की राशि वसूल की गई.