नई दिल्ली: रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट, प्रतीक्षालय, विश्राम कक्ष, क्लॉक रूम, बैटरी से चलने वाली कार सेवा जैसी सुविधाओं को जीएसटी से छूट मिलेगी. छात्रावास पर 20 हजार प्रतिमाह छूट मिलेगी. वहीं, जीएसटी पंजीकरण में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमीट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में यह निर्णय लिए गए. परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये की छूट दी है. कोई व्यक्ति तीन महीने से ज्यादा हॉस्टल सर्विस में रहता है तो जीएसटी नहीं लगेगा. परिषद ने दूध के डिब्बों पर एक समान 12 की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है.
वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने व्यापारियों, एमएसएमई, करदाताओं को राहत देते हुए धोखाधड़ी, गलत बयानी से जुड़े मामलों सहित जीएसटी की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज, जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है. धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी: जीएसटी पंजीकरण में बायोमीट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू करने से फर्जी बिलों के जरिए किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी. सुविधा केंद्रों पर जाकर आधार ऑथेंटिकेशन सहित सारी प्रक्रिया 15 से 20 मिनट में पूरी की जा सकती है. गुजरात में बायोमेट्रिक का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है.