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रायपुर: पटाखा फोड़ने से मना करने पर बलवा, दंपती और उसके भाई सहित 8 लोगों को 1-1 साल की सजा

रायपुर. पटाखा फोड़ने से मना करने पर मारपीट और बलवा करने वाले दंपती और उसके भाई सहित 8 लोगों को 1 साल की सजा और 32000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. वहीं अर्थदंड की राशि नहीं देने पर सभी को 1-1 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है.

 सुनवाई के दौरान कुल 23 गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट के आधार पर सभी को दंडित किया गया है. विशेष लोक अभियोजक नीलेश ठाकुर ने बताया कि फूलसिंह, ग्राम मातरभाठा, थाना राजिम, जिला गरियाबंद निवासी 9 नवंबर 2018 की शाम 6.30 बजे पटाखा फोड़ रहा था. इस दौरान जलता हुआ पटाखा एक महिला पर गिर गया. यह देखकर उसी गांव में रहने वाले आशाराम टोण्डे ने मना किया. इससे गुस्से में आकर पूरनलाल साहू के पुत्र रमेश कुमार, फूलसिंह उसकी पत्नी पूर्णिमा और चिंताराम साहू, सियाराम, मिश्रीलाल एवं उसकी पत्नी भानू साहू ने जमकर गाली-गलौज कर आशाराम और उसके परिजनों के साथ लाठी-डंडे से मारपीट की. वहीं बीच बचाव करने वाले आशाराम के दोस्तों पर बोतल से प्राणघातक हमला किया. इससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव के साथ ही दहशत की स्थिति निर्मित हो गई थी. शिकायत पर राजिम पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ बलवा का अपराध दर्ज कर मामले की जांच की. साथ ही ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों का बयान दर्ज कर गवाहों की सूची सहित कोर्ट में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने पुलिस की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर सभी 8 आरोपियों को दंडित किया.

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