विदेश जाने के लिए टैक्स चुकाने का प्रमाणपत्र सभी के लिए अनिवार्य नहीं

विदेश जाने के लिए कर चुकता प्रमाणपत्र को अनिवार्य करने के बजट प्रस्ताव पर सोशल मीडिया में आक्रोश के बाद सरकार ने रविवार को स्पष्टीकरण जारी किया. सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन सभी के लिए नहीं है.
ये प्रस्ताव केवल वित्तीय अनियमितताओं के आरोपियों या बड़े बकायदारों के लिए है और उन्हें ही इस तरह की मंजूरी लेनी होगी. आयकर अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को कर चुकता प्रमाणपत्र हासिल करने की जरूरत नहीं है. केवल कुछ व्यक्तियों के मामले में ही ऐसा करना जरूरी है. आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर चुकता प्रमाणपत्र केवल कुछ परिस्थितियों में भारत में रहने वाले व्यक्तियों को लेना होगा.
ऐसे मामलों में, जहां व्यक्ति गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल है और जांच के दौरान उसकी उपस्थिति जरूरी है. इसके अलावा जहां व्यक्ति के पास 10 लाख रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष कर बकाया है, जिस पर किसी भी प्राधिकरण ने रोक नहीं लगाई है.