करीब 7.50 करोड़ से अधिक लोग ITR फाइल कर चुके हैं. लास्ट डेट बीत जाने के बाद अब टैक्सपेयर्स को अपना रिफंड पाने का इंतजार है. वैसे तो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट अब रिफंड भेजने में बहुत देरी नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं, जिससे आपका रिफंड लटक सकता है. आइए समझें रिफंड लटकने के क्या कारण हैं? रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें? रिफंड में देरी होने पर क्या करें और अगर रिफंड दावा खारिज हो जाए तो क्या करें?
समय पर रिफंड पाने के लिए यह करें
1. सटीक आईटीआर विवरण और सही बैंक अकाउंट डिटेल्स को सुनिश्चित करें.
3. आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या भौतिक प्रति के माध्यम से आईटीआर को वेरीफाई करें .
3. पंजीकृत ईमेल और ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आयकर विभाग से प्राप्त नोटिस की जांच करें.
4. यदि कोई विसंगति या त्रुटि हो तो आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार अनुरोध दायर करें.
5. समय पर अधिसूचना के लिए बैंक खाते और बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से रिफंड को ट्रैक करें.
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रिफंड स्टेटस ऐसे चेक करें
आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं. यूजर आईडी (पैन संख्या) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें
माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस को खोलें. यहां इनकम टैक्स रिटर्न्स को चुनें.
अब पावती संख्या पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आईटीआर से जुड़ी सारी जानकारी दिख जाएंगी.
रिफंड में देरी होने पर क्या करें
सबसे पहले अपना ई-मेल जांचें. आयकर विभाग रिफंड या किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी अथवा नोटिस ई-मेल के जरिए भेजता है.
यदि आईटीआर स्थिति से पता चलता है कि रिफंड दावा खारिज हो गया है तो टैक्सपेयर रिफंड दोवारा जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं.
यदि स्थिति में दावा लंबित है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी से संपर्क कर इसके शीघ्र निपटारे के लिए अनुरोध कर सकते हैं.
अगर फिर भी देरी हो तो
1. आयकर विभाग से संपर्क करें: आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करके या उन्हें ask@incometax.gov.in पर ईमेल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं. वे आपके रिफंड की स्थिति के बारे में सहायता कर सकते हैं.
2. स्थानीय आयकर कार्यालय जाएं: यदि देरी जारी रहती है, तो रिफंड की स्थिति के बारे में सीधे पूछताछ करने के लिए स्थानीय आयकर कार्यालय जा सकते हैं. अपने साथ संबंधित जरूरी दस्तावेज अवश्य ले जाएं.
इन वजहों से हो सकती है देरी
1. बैंक खाते का गलत विवरण दर्ज हो
2. बैंक खाते को पूर्व वेरीफाई नहीं किया हो
3. आईटीआर में सही जानकारी न ही हो
4. आयकर विभाग द्वारा आईटीआर की जांच
5. किसी टैक्सपेयर पर पिछली कर देनदारी हो
अगर रिफंड दावा खारिज हो जाए
1. आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें. यहां सर्विसेज टैब पर क्लिक करें और रिफंड रीइश्यू विकल्प को चुनें.
2. इसके तहत दिए रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करें (यह टैब तभी सक्रिय होगा अगर टैक्सपेयर का रिफंड दावा खारिज हो गया है)
3. अब क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट विकल्प का चयन करें. बॉक्स को टिक करें और पावती संख्या को प्रमाणित करें. फिर कंटीन्यू बटन को दबाएं.
4, बैंक के नाम को जांचें, जिसमें रिफंड का पैसा चाहते हैं. बॉक्स को टिक करें और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करें. रिफंड का पैसा केवल वेरीफाई बैंक खाते में ही आएगा.
5. टैक्सपेयर को अपने मौजूदा बैंक अकाउंट नंबर और ब्रांच के आईएफएससी कोड को देना होगा. आधार ओटीपी के साथ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ई-वेरिफाई करें.
6. इसके बाद टैक्सपेयर एक मैसेज दिखेगा, जिसमें लिखा होगा सबमिटेड सक्सेसफुली. इसके साथ ट्रांजैक्शन आईडी भी होगी. व्यू रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कर इसकी स्थिति जांच सकते हैं.