रायपुर. छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने अपने आदेश में बिल्डर एकेएस इंन्फॉटेक पर शिकंजा कसा है. इस बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट में स्वीमिंग पूल और क्लब हाउस जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर मकान बुक किए, परंतु उसका निर्माण ही नहीं कराया. ऐसे में लोगों की शिकायत पर रेरा ने 75 लाख 26 हजार रुपए 45 दिनों में जमा करने का आदेश दिया है.
यह पूरा मामला : एकेएस. स्मार्ट सिटी ग्राम पाहंदा जिला दुर्ग का है. रेरा प्राधिकरण ने आवंटितियों के पक्ष में फैसला देते हुए बिल्डर एकेएस इंन्फॉटेक को स्वीमिंग पूल की लागत 25 लाख 17 हजार 400 रुपए तथा क्लब हाउस की लागत 50 लाख 09 हजार कुल 75 लाख 26 हजार 400 रुपए 45 दिन के भीतर फिक्स डिपॉजिट करने का आदेश पारित किया है. प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय शुक्ला तथा सदस्य धनंजय देवांगन ऐसी शिकायतों पर प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को संयुक्त सुनवाई की जाती है.
ब्रोशर से खूब प्रचार-प्रसार किया था : बिल्डर एकेएस. स्मार्ट सिटी पाहंदा में अनिता देवी, स्वाति केसरी और शशिकांत भुआल सहित सभी निवासियों ने वर्ष 2019 में प्लॉट खरीदे थे. सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार के लिए ब्रोशर बांटा था, जिसमें स्वीमिंग पूल और क्लब हाउस का वादा किया था, परंतु निर्माण ही नहीं कराया और पाटन के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था.