आपने अक्सर कस्टम विभाग द्वारा एयरपोर्ट पर सोना, चांदी, डायमंड और नशीले पदार्थ जब्त करने के बारे में सुना होगा. इस तरह की खबरों से लगभग हम रोज दो चार होते ही हैं. लेकिन क्या आपके मन में कभी खयाल आया है कि आखिर कस्टम विभाग इन चीजों का करता क्या है? जी हां, कस्टम विभाग लगभग हर दिन एयरपोर्ट पर तरह-तरह का सामान तो जब्त करता है लेकिन फिर उस सामान को कहां लेकर जाता है या फिर उसका क्या करता है ये कम ही लोग जानते हैं. ऐसे में चलिए आज हम इस स्टोरी में आपके इस सवाल का जवाब जानते हैं.
कस्टम विभाग का जब्त सामान कहां जाता है?
कस्टम विभाग द्वारा जब्त सामान को नीलामी की प्रक्रिया के द्वारा नीलाम किया जाता है. कुछ मामलों में, नीलामी स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाती है. कस्टम विभाग एक सूचना जारी करता है जिसमें नीलामी की तारीख, समय और स्थान काी जानकारी होतु है. जो भी लोग कस्टम विभाग से सामान लेना चाहते हैं वो नीलामी स्थल पर जाकर बोली लगा सकते हैं. हालांकि अधिकांश नीलामियां अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती हैं. भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील (एमएसटीसी) एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है जो कस्टम विभाग के साथ मिलकर नीलामियां आयोजित करती है. आप एमएसटीसी की वेबसाइट पर जाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं.
नीलामी में भाग लेने के लिए क्या करना होगा?
पंजीकरण: एमएसटीसी की वेबसाइट पर जाकर आपको खुद को पंजीकृत करना होगा. पंजीकरण के लिए आपको कुछ व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेजों की जरुरत होगी.
नीलामी लिस्ट देखें: पंजीकरण के बाद आप नीलामी सूची देख सकते हैं. इस सूची में नीलाम किए जाने वाले सभी सामानों की लिस्ट होती है, उदाहरण के तौर पर वो क्या सामान है और कितनी मात्रा में है.
बोली लगाएं: आप अपनी पसंद के सामान पर ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं. नीलामी के दौरान बोली की कीमत लगातार बढ़ती रहती है और आखिरी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति सामान खरीद लेता है.