पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन की जेल से रिहाई हो चुकी है. कल उन्हें एक निचली अदालत के द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. हालांकि, तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट का आदेश समय से नहीं पहुंचने के कारण अल्लू अर्जुन को जेल में ही रात बितानी पड़ी. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, उन्हें जेल में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया. उनके साथ एक आम कैदी की तरह बर्ताव किया गया. उन्होंने जेल के फर्श पर सोकर की रात बिताई.
सूत्रों ने आगे बताया कि उनका कैदी नंबर 7697 था. वह रात भर जेल में फर्श पर सोते रहे. उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया. सुबह-सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद घर पहुंचकर अल्लू अर्जुन ने कहा कि वह कानून का सम्मान करते हैं.
आपको बता दें कि उन्हें शुक्रवार को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था. निचली अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हाईकोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी. अब इस मामले पर 25 जनवरी को सुनवाई होनी है.
अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने चंचलगुडा जेल के बाहर मीडिया को बताया,‘‘ उन्हें रिहा कर दिया गया है.’’ हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन को रिहा नहीं किया.
रिहाई में देरी पर भड़के वकील
रेड्डी ने कहा, ‘‘आपको सरकार और विभाग से पूछना चाहिए कि उन्होंने आरोपी को रिहा क्यों नहीं किया. हाईकोर्ट का आदेश बहुत स्पष्ट है. जैसे ही जेल अधिकारियों को आदेश प्राप्त होता है, उन्हें तुरंत रिहा करना होता है. स्पष्ट आदेश के बावजूद उन्होंने रिहा नहीं किया, उन्हें जवाब देना होगा. यह एक अवैध हिरासत है. हम कानूनी कदम उठाएंगे.’’
क्या है मामला?
आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था. न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चंचलगुडा जेल भेज दिया गया था. चार दिसंबर की रात अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे. उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी और उनका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था.
25 जनवरी तक के लिए राहत
हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है. अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था. हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी.