कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. मुख्य आरोपी संजय रॉय दोषी करार दिया गया है. अदालत ने कहा कि सोमवार को सजा सुनाई जाएगी. मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी संजय ने जज से कहा, ‘मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है. मैंने ऐसा नहीं किया है. जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है. इसमें एक IPS अधिकारी शामिल है.’
पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट का शनिवार को यह फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया. वह सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी.
पिछले साल 9 अगस्त को हुई थी यह घटना
कोलकाता पुलिस के संजय रॉय पर पिछले साल 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में 12 नवंबर को बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई थी. इसके 57 दिन बाद सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास फैसला सुनाया है. मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था. इससे एक दिन पहले ही डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम से बरामद किया गया था. बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (SBI) को सौंप दिया था.
दूसरे लोग भी शामिल, माता-पिता का दावा
पीड़िता के माता-पिता ने दावा किया है कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे. उन्हें उम्मीद है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा. पीड़िता के माता-पिता ने भी मामले की आगे की जांच की मांग करते हुए अदालत में एक आवेदन दायर किया है. मालूम हो कि इस अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया था. कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया.