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कोर्ट का आदेश: कुत्ते के काटने से घायल महिला को दो लाख दें

गुरुग्राम. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने नगर निगम गुरुग्राम (Gurugram) को पालतू कुत्ते के हमले में घायल महिला को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है. फोरम ने कुत्ते (डोगो अर्जेंटीनो) को हिरासत में लेने और लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का भी निर्देश दिया.

फोरम ने मंगलवार को कहा कि अगर नगर निगम चाहे तो मुआवजा राशि कुत्ते के मालिक से वसूल की जा सकती है. निगम तीन महीने में पालतू कुत्तों के लिए एक नीति भी तैयार करे. फोरम ने केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार पिटबुल, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटवीलर, नीपोलिटन मास्टिफ, बोअरबेल, कोरो जैसे विदेशी नस्ल के कुत्तों के लाइसेंस निरस्त करते हुए इन्हें हिरासत में लेने के भी निर्देश दिए. बता दें कि 11 अगस्त को जब घरेलू सहायिका मुन्नी अपने काम पर जा रही थी, तभी एक पालतू कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया था.

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