देश में दवाओं की कीमत तय करने वाली संस्था एनपीपीए (NPPA) ने शुक्रवार 9 जून को बताया कि उसने शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं सहित 23 फॉर्मूलेशन की अधिकतम खुदरा कीमत तय कर दी है. नेशनल फॉर्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत इन दवाओं की कीमत तय की है. NPPA ने बताया कि 26 मई 2023 को उसकी 113वीं बैठक हुई, जिसमें लिए फैसलों के आधार पर आदेश जारी किया गया है.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, NPPA ने शुगर की दवा ‘ग्लिक्लाजाइड ईआर’ और ‘मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड’ की एक गोली की कीमत 10.03 रुपये तय की है. इसी तरह टेल्मिसर्टन, क्लोर्थालिडोन और सिल्नीडिपाइन की एक गोली की खुदरा कीमत 13.17 रुपये होगी.
पेनकिलर के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवा ट्रिप्सिन, ब्रोमेलैन, रुटोसाइड ट्राइहाइड्रेट और डाइक्लोफेनाक सोडियम की एक गोली की खुदरा कीमत 20.51 रुपये तय की गई है.
NPPA ने कि बताया कि उसने इसके अलावा ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर के तहत 15 नोटिफाइड फॉर्मूलेशन के अधिकतम कीमत में भी संशोधन किया है. इसके अलावा उसने दो अनशेड्यूल फॉर्मुलेशन की अधिकतम कीमत भी तय की गई है. जबकि एक शेड्यूल फॉर्मुलेशन की अधिकतम कीमत तय और संशोधित की गई है.
NPP देश में नियंत्रित वाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय/संशोधित करने, साथ ही दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने से जुड़े आदेश देता है. यह नियंत्रित दवाओं की कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए उनकी निगरानी भी करता है.