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ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म

हिट एंड रन’ मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सख्त जेल और जुर्माना प्रावधानों के खिलाफ ट्रक-टैंकर, बस ऑपरेटरों की हड़ताल

मंगलवार रात खत्म हो गई. केंद्र सरकार के साथ वार्ता के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी चक्का जाम वापस ले लिया.

हालांकि हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को देशभर में लगभग 2,000 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल का स्टॉक खत्म हो गया था. इसकी वजह से तमाम पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गईं.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. भल्ला ने कहा, ‘हमने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार ये बताना चाहती है कि हिट एंड रन मामलों के लिए नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा. वहीं सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि कानूनी प्रावधानों को लेकर कुछ भ्रम हैं, जिन्हें दूर किया जाएगा.

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा, सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह कानून लागू नहीं है और नहीं आगे लागू होगा और यदि आगे लागू भी किया जाएगा तो बिना संगठन से बात किए हुए इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, हड़ताली ट्रकर्स से अपील की है कि वह हड़ताल छोड़कर वापस काम पर आ जाए.

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