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ईपीएफओ का फैसला आधार अब जन्म तिथि का प्रूफ नहीं
नई दिल्ली. पीएफ खाते में अब डेट ऑफ बर्थ को ठीक कराने या अपडेट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी कर आधार को जन्म तिथि के प्रूफ के लिए मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से बाहर कर दिया है.
अब डेट ऑफ बर्थ में जन्म प्रमाणपत्र से बदलाव होगा. साथ ही मार्क्सशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके लिए सिविल सर्जन की और से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन, पेंशन और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल हो सकेगा.