बाजार नियामर सेबी ने केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों के माध्यम से अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे को सरल बनाने का फैसला किया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से निवेशकों के लिए लेनदेन में सुगमता सुनिश्चित की जा सकेगी.
सेबी ने जोखिम प्रबंधन प्रारूप को आसान बनाने से संबंधित आदेश जारी किया है. नियामक ने दिशानिर्देश को आसान बनाते हुए अक्तूबर, 2023 के अपने परिपत्र में संशोधन किया है. पिछले साल अक्तूबर में सत्यापन प्रक्रिया में एक बदलाव किया गया था जिससे राशन कार्ड, बिजली बिल या स्कैन किए गए आधार कार्ड जैसे पते के प्रमाण अमान्य हो गए थे.
नए आदेश के तहत केआरए को केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त होने के दो दिन के भीतर ग्राहक रिकॉर्ड के ब्योरे को सत्यापित करने की जरूरत होती है जिसमें स्थायी खाता संख्या (पैन), नाम और पता शामिल है.
ऑनलाइन पहचान सत्यापन सेवा फर्म साइनजी के सीईओ अंकित रतन ने कहा, नए ढांचे के तहत अब केआरए आधिकारिक डेटाबेस से पैन, नाम, पता, ईमेल और मोबाइल नंबर का सत्यापन कर सकते हैं. यदि ये विवरण सही पाए जाते हैं, तो उन्हें सत्यापित रिकॉर्ड माना जाएगा. गौरतलब है कि केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों के दायरे में सीएएमएस केआरए, बीएसई केआरए, एनएसई केआरए जैसी संस्थाएं आती हैं.