रायपुर में 3 माह पहले रहने वालों को भी मकान
रायपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमवाय 2.0) के अंतर्गत निगम सीमा क्षेत्र में हितग्राही सर्वेक्षण कार्य 16 नवंबर से शुरू हो गया. यह अगले महीने 10 दिसंबर तक चलेगा. इस सर्वेक्षण में मकान के लिए आवेदन देने वालों के परीक्षण के बाद अंतिम सूची बनाई जाएगी. इसी सूची के आधार पर केंद्र शासन रायपुर निगम को मकानों के लिए राशि आवंटित करेगा. इसके लिए आवेदक अपने मोबाइल फोन पर ही क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इतना ही नहीं निगम मुख्यालय भवन और जोन कमिश्नरी में भी ऑफलाइन आवेदन का इंतजाम निगम ने किया है.
शनिवार को छुट्टी का दिन होने के कारण पहले दिन सभी जोन कमिश्नरी से लगभग 56 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इससे पूर्व योजना की शुरुआत के लिए 15 नवंबर को शहीद स्मारक भवन में रखे गये कार्यक्रम में तकरीबन 600 लोगों ने योजना की जानकारी ली थी. अधिकारियों ने बताया कि पीएमवाय फेज-1 के अंतर्गत डिमांड असेसमेंट सर्वे राज्य शासन के माध्यम से कराया गया था. लेकिन अभी आवेदक स्वयं या निकाय के माध्यम से ऑनलाइन, ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. इसमें 31 अगस्त 2024 तक निवासरत निगम क्षेत्र के निवासी भी पात्र होंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना 1 में 31 अगस्त 2015 के पहले निगम क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य था. योजना के संबंध में सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर संगीता ठाकुर व प्रभारी सहायक अभियंता अमित बोस ने बताया कि अभी अलग-अलग जोन कमिश्नरी में 56 आवेदन आये हैं. पीएमवाय 2 में स्वसहायता समूह की महिलाएं, विकलांग, पीएम स्वनिधि के हितग्राही, पीएम विश्वकर्मा योजना तथा जो सरकारी योजनाओं का लाभ पहले ले चुका है लेकिन उनके पास रहने के लिए घर नहीं हैं. उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि योजना पहले की तरह ही है, इसमें केवल 2015 की जगह 31 अगस्त 2024 से पहले रायपुर में रहने संबंधी दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा.
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