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“भ्रम सारे दूर, अब आधी आबादी के लिए दें पूरा साथ”: वोटिंग से पहले पीएम मोदी की सांसदों से अपील

लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संंशोधन अधिनियम पर वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने सभी सांसदों से अपील की है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कल भी काफी देर तक चर्चा की गई और अब सारे भ्रम दूर हो गए हैं। इसलिए सभी सांसदों को मिलकर इसके पक्ष में मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा, संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी एक बजे तक चर्चा चली है।

बहुत हो गई राजनीति- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कहा, जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है। महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में चार दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें.

प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं… अपील करता हूं… कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें।

पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारीशक्ति की भावनाएं आहत हों। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें। देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है।उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए।यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए… हम मिलकर आज इतिहास रचें। भारत की नारी को… देश की आधी आबादी को उसका हक दें।’

कितने बजे होगी वोटिंग

आज ही शाम को 4 बजे महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक समेत तीनों विधेयकों पर वोटिंग होनी है। हालांकि सरकार ने महिला आरक्षण कानून को लागू करने की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। इसको लेकर विपक्ष भड़का हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि कम से कम अधिसूचना जारी करने के लिए वोटिंग का इंतजाकर करना चाहिए था।

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