रायपुर। संत कबीर जयंती के अवसर पर 29 जून 2026 को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस एवं मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।
नगर निगम प्रशासन ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के अनुपालन में 29 जून को रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृह तथा मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नगर निगम के सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निरीक्षण कर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित दिवस पर कहीं भी मांस-मटन का विक्रय न हो।
महापौर मीनल चौबे के निर्देशानुसार यदि किसी होटल, प्रतिष्ठान या दुकान में कबीर जयंती के दिन मांस-मटन का विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित सामग्री की तत्काल जप्ती की जाएगी तथा संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने सभी व्यवसायियों एवं नागरिकों से आदेश का पालन करने और संत कबीर जयंती के अवसर पर सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने की अपील की है।


















