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रायपुर में अवैध निर्माणों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, नालों पर बने अवैध पाट तोड़े, दुकानों का ध्वस्तीकरण और वाटर फिल्टर प्लांट सीलबंद

रायपुर। राजधानी रायपुर में Anti-Encroachment Drive और Urban Planning Enforcement के तहत नगर निगम ने अवैध निर्माणों और नियम विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। महापौर Meenal Choubey और नगर निगम आयुक्त Sambit Mishra के निर्देश पर अलग-अलग जोनों में कार्रवाई करते हुए नालों पर बने अवैध पाट हटाए गए, अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया तथा एक अवैध रूप से संचालित वाटर फिल्टर प्लांट को सीलबंद कर दिया गया।

पंडरी में नालों पर बने अवैध पाटों पर चला बुलडोजर

नगर निगम जोन-2 की टीम ने पंडरी स्थित होटल पुनीत और आसपास की दुकानों के सामने नाले पर बनाए गए आधा दर्जन से अधिक अवैध पाटों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया। कार्रवाई जोन कमिश्नर संतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में की गई।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार नालों को पाटकर किए गए Illegal Encroachment के कारण नाले की सफाई पूरी तरह प्रभावित हो रही थी। वहीं मानसून के दौरान Water Logging और जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही थी। नालों की सफाई और वर्षा जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए अवैध संरचनाओं को हटाया गया।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में Drainage Management को बेहतर बनाने के लिए नालों पर बनाए गए सभी अवैध पाटों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

भर्री खार भाठागांव में 1200 वर्गफीट क्षेत्र की चार अवैध दुकानें ध्वस्त

नगर निगम जोन-6 के नगर निवेश विभाग ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 61 अंतर्गत भर्री खार भाठागांव क्षेत्र में लगभग 1200 वर्गफीट में निर्मित चार अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई से पहले निर्माणकर्ता दुर्गेश सोनकर को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था। नोटिस प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण हटाया गया।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ता ने स्वयं भी अपने खर्च पर अवैध निर्माण हटाने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। निगम का कहना है कि Unauthorized Commercial Construction के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।

आवासीय भवन में चल रहा वाटर फिल्टर प्लांट सीलबंद

नगर निगम जोन-5 की टीम ने भाठागांव आवासीय कॉलोनी में एक मकान में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे लघु वाटर फिल्टर प्लांट को सीलबंद कर दिया।

नगर निगम को प्राप्त जनशिकायत के आधार पर स्थल निरीक्षण किया गया था। जांच में पाया गया कि आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवन में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है। इसके बाद संचालक दिनेश वधानी को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में गतिविधि बंद करने के निर्देश दिए गए थे।

नोटिस की शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर निगम ने Commercial Misuse of Residential Property के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए प्लांट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।

नगर निगम ने बताया कि यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और प्रचलित नियमों के तहत की गई है। निगम ने चेतावनी दी है कि सक्षम अनुमति के बिना सील तोड़कर दोबारा व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने पर संबंधित के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में Encroachment Removal Drive, Illegal Construction Demolition और Urban Development Compliance को लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा। नालों, सार्वजनिक भूमि और आवासीय क्षेत्रों में नियम विरुद्ध निर्माण या व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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