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Lotte Choco Pie पर बड़ा एक्शन, सैंपल फेल होने के बाद बिक्री और भंडारण पर रोक

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने Lotte Choco Pie के एक बैच के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य उत्पाद के सैंपल की प्रयोगशाला जांच में निर्धारित मानक से अधिक प्रिजर्वेटिव पाए जाने के बाद विभाग ने संबंधित उत्पाद को असुरक्षित घोषित करते हुए उसकी बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने Lotte ब्रांड के 672 ग्राम पैक का नमूना जांच के लिए भोपाल स्थित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा था। 21 जुलाई 2026 को जारी रिपोर्ट में उत्पाद में तय सीमा से अधिक परिरक्षक पाए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित बैच के खिलाफ कार्रवाई की गई।

संबंधित बैच का स्टॉक वापस लेने के निर्देश

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दुर्ग जिले के खाद्य कारोबारियों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों को संबंधित बैच की बिक्री और वितरण तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन कारोबारियों के पास इस बैच का स्टॉक मौजूद है, उन्हें उसे बाजार से वापस मंगाने और इसकी जानकारी विभाग को देने को कहा गया है।n प्रशासन के अनुसार, प्रभावित उत्पाद का बैच नंबर NM10DC2 है। इसकी निर्माण तिथि 10 अप्रैल 2026 और समाप्ति तिथि 9 अप्रैल 2027 दर्ज है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई पूरे ब्रांड के खिलाफ नहीं, बल्कि जांच में असुरक्षित पाए गए इसी विशेष बैच के खिलाफ की गई है।

कौन से बैच पर लगी रोक?

बता दें विभाग द्वारा जांच के दौरान ‘लोटे चोको पाई’ के 672 ग्राम वाले बैच नंबर NM10DC2 की चोकोपाई की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है. इसके अलावा भोपाल की ‘कैली लैब’ में जांच के दौरान इस उत्पाद में निर्धारित मात्रा से अधिक परिरक्षक (Preservatives) पाए गए हैं. जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसे जनस्वास्थ्य के लिए “असुरक्षित” घोषित किया गया.

स्टॉक वापस लेने के निर्देश

आपको बता दें इस मामले में अभिहित अधिकारी जितेन्द्र कुमार नेले ने जिले के सभी थोक व खुदरा विक्रेताओं को इस बैच का स्टॉक तुरंत बाजार से वापस मंगाने (रिकॉल) के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं इसमें आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

विभाग ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने और प्रतिबंधित बैच की बिक्री या वितरण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वापस मंगाए गए उत्पाद का निपटान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

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