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छत्तीसगढ़ में गैर-मुस्लिम से निकाह पर नए नियम की तैयारी, वक्फ बोर्ड की अनुमति और मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

छत्तीसगढ़ में अंतरधार्मिक निकाह की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए वक्फ बोर्ड नए नियम लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई मुस्लिम युवक या युवती गैर-मुस्लिम से निकाह करना चाहता है, तो निकाह संपन्न कराने से पहले संबंधित मौलाना को वक्फ बोर्ड से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा, निकाह कराने वाले सभी मौलानाओं का वक्फ बोर्ड में पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। बोर्ड की ओर से इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नए नियम अगस्त से लागू किए जाने की योजना है।

पहले वक्फ बोर्ड अनुमति होगी अनिवार्य

वक्फ बोर्ड अधिकारियों के अनुसार जो भी मौलाना गैर  मुस्लिमों से निकाह पढ़वाएगा उसका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति भी अनिवार्य होगी। साथ ही आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

मौलानाओं का होगा रजिस्ट्रेशन 

आपको बता दें लव जिहाद रोकने के नए नियम में सबसे अहम बात मौलानाओं के रजिस्ट्रेशन पर है। इन निकाह को करने वाले मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इससे फायदा ये होगा कि जो भी फर्जी तरीके से बिना किसी पहचान के निकाह पढ़ देते थे उनकी पहचान आसानी से की जा सकेगी। 

निकाह करने वालों को भी करना होगा पालन 

आपको बता दें वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये व्यवस्था किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि निकाह प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और कानूनी रूप से पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। बोर्ड के मुताबित, अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को संबंधित कानूनों का पालन करना होगा और आवश्यक अनुमति के बाद ही निकाह कराया जाएगा।

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