ब्रेकिंग खबरें

रायपुर संभागछत्तीसगढ़व्यापार

स्टेट जीएसटी कारोबारियों को 31 तक एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने का मौका

रायपुर: स्टेट जीएसटी में विवादित प्रकरणों का 31 मार्च तक निराकरण करने और एकमुश्त टैक्स की राशि जमा करने पर कारोबारियों को 90 फीसदी तक छूट मिलेगी. राज्य सरकार के निर्देश पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) के तहत यह छूट मिलेगी. इसके तहत वैट, प्रवेश कर, केंद्रीय विक्रय कर से संबंधित पुराने बकाए का एकमुश्त निपटान की सुविधा दी गई है.

इसमें वह बकाएदारों, जिनकी राशि 50 लाख रुपए से कम है उन्हें टैक्स की बकाया राशि में 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं, जिनका बकाया 50 लाख रुपए से अधिक हैं उन्हें टैक्स की राशि में 40 प्रतिशत की छूट के साथ ही जुर्माना में 100 प्रतिशत और ब्याज की राशि में 90 प्रतिशत छूट मिलेगी.

बताया जाता है कि निर्धारित अवधि के बाद बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए कारोबारी जीएसटी कार्यालय और विभागीय वेबसाइट पर निशुल्क आवेदन कर सकते हैं. बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 22000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पूरा करने विभागीय अमला जुटा हुआ है. इसके लिए अभियान चलाने के साथ ही टैक्स चोरी करने वालों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. साथ ही तत्काल टैक्स भी जमा कराया जा रहा है.

What's your reaction?

Related Posts