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1 अक्टूबर से बदले ये 9 नियम, LPG, FD और मुफ्त बस यात्रा भी शामिल

1 अक्टूबर से देश में कई ऐसे नियम और व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इनमें घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग, सिलेंडर के रेट, बड़े फिक्स्ड डिपॉजिट, NPS, दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा और सरकारी कर्मचारियों के DA से जुड़े बदलाव शामिल हैं। जानिए किस बदलाव का किस पर असर पड़ेगा।

1. एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा

1 अक्टूबर को होने वाले बदलावों में एक बड़ा बदलाव कमर्शियल सिलेंडर के रेट को लेकर हुआ है। त्योहारी सीजन से पहले आज महीने के पहले ही दिन महंगाई का झटका लगा है। बेंचमार्क दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर आज से 62.50 रुपये महंगा मिलेगा। इसके साथ ही लेह से कन्याकुमारी और अहमदाबाद से पूर्वोत्तर राज्यों तक 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं।

2. LPG बुकिंग के लिए Aadhaar बायोमेट्रिक जरूरी?

घरेलू LPG ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका में 1 अक्टूबर से LPG रिफिल की बुकिंग के लिए BAA अनिवार्य किए जाने को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने केंद्र सरकार से इस मामले में अपना पक्ष बताने को कहा है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में पूछा कि देश में जिन लोगों के पास आधार नहीं है, वे LPG का इस्तेमाल कैसे करेंगे।

याचिका दाखिल करने वाले 75 प्रतिशत स्थायी दृष्टिबाधित वकील पुलकित लूथरा ने कहा है कि आईरिस समेत बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की अनिवार्यता से दिव्यांग और बुजुर्ग उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है।

3. बड़े FD पर आज से ब्याज दरों की जानकारी ज्यादा पारदर्शी

1 अक्टूबर से बैंकों को बल्क डिपॉजिट यानी बड़े टर्म डिपॉजिट की ब्याज दरें अपनी वेबसाइट पर हर कार्यदिवस सुबह 10 बजे तक प्रकाशित करनी होंगी। 10 मिनट की ग्रेस अवधि के साथ इन्हें 10:10 बजे तक अपडेट किया जा सकेगा।

बैंक को वेबसाइट पर प्रदर्शित लागू दर के अनुसार ही पात्र जमा पर ब्याज देना होगा। साथ ही समान प्रकार के बल्क डिपॉजिट पर केवल अलग-अलग शाखाओं के आधार पर अलग ब्याज दर देने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कुछ मामलों में LCR के तहत जमा की श्रेणी के आधार पर दरों में अंतर किया जा सकता है।

4. NPS में अब रिटायरमेंट सेविंग के साथ हेल्थ कवर

NPS Swasthya नाम से नई योजना शुरू की जा रही है, जिसमें रिटायरमेंट सेविंग के साथ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान होगा। इसमें अलग एनपीएस स्वास्थ्य निवेश खाता होगा, जिसमें जमा रकम निवेश की जाएगी। इसके साथ एक अनिवार्य सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होगी।

योजना के तहत बीमा कवर में सब्सक्राइबर, पति/पत्नी और अधिकतम दो आश्रित बच्चों को शामिल किया जाएगा। माता-पिता इस फैमिली फ्लोटर में शामिल नहीं होंगे। बीमा में एंट्री की उम्र 18 से 70 वर्ष रखी गई है और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार नवीनीकरण 85 वर्ष तक हो सकता है।

5. दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड

दिल्ली में DTC और क्लस्टर बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड की जरूरत होगी। कागजी पिंक टिकट की व्यवस्था 30 सितंबर तक थी। 1 अक्टूबर से मुफ्त यात्रा के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा। कार्ड नहीं होने पर यात्रियों को सामान्य टिकट लेकर निर्धारित किराया देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के अनुसार अब तक 18.5 लाख से अधिक Saheli Pink Smart Cards जारी किए जा चुके हैं।

6. पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों-पेंशनरों का DA 38%

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की है। यह संशोधित दर 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। छठे वेतन आयोग के तहत संशोधित बेसिक पे के आधार पर कर्मचारियों का DA निर्धारित किया जाएगा। पात्र पेंशनरों के लिए भी संशोधित दर लागू होगी।

7. NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TAN की जरूरत नहीं

1 अक्टूबर से NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति या HUF के लिए TDS प्रक्रिया कुछ आसान होगी। नए आयकर कानून के तहत PAN आधारित प्रक्रिया और Form 141 का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे अलग से TAN लेने की जरूरत वाले अनुपालन को सरल बनाया गया है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS खत्म हो गया है। टैक्स काटने की जिम्मेदारी बनी रहेगी, केवल उसे जमा करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया बदलेगी। इसलिए बड़ी प्रॉपर्टी खरीद में खरीदार को टैक्स विशेषज्ञ से सही दर और प्रक्रिया की पुष्टि करनी चाहिए।

8. मध्य प्रदेश के 24 जिलों में ESIC का दायरा बढ़ा

1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में ESIC का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अधिसूचना के तहत आने वाले पात्र प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों पर ESIC योगदान लागू होगा और संबंधित कर्मचारियों को ESIC के तहत मिलने वाले स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों का दायरा बढ़ेगा।

9- एसबीआई एटीएम: मुफ्त ट्रांजेक्शन की लिमिट

एसबीआई के कुछ सैलरी पैकेज अकाउंट अकाउंट ग्राहकों के लिए दूसरे बैंकों के एटीएम पर मुफ्त ट्रांजेक्शन की लिमिट में बदलाव होगा। 1 अक्टूबर से यह लिमिट 5 ट्रांजैक्शन प्रति माह होगी। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के ट्रांजेक्शन शामिल होंगे। वहीं BSBD खातों में महीने में चार कैश निकासी मुफ्त रहने की जानकारी दी गई है। इसके बाद तय शुल्क और जीएसटी लागू हो सकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर यह लिमिट लागू नहीं होगी।

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