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अधिक पेंशन के लिए एक और मौका, तुरंत कर लें ये काम

EPFO ने अधिक पेंशन पाने वालों को एक मौका देते हुए आवेदन करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा बढ़ा दी है।

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस 95) के तहत सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी पात्र पेंशनभोगी इस साल तीन मई तक अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इन पेंशनभोगियों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा 3 मार्च, 2023 को समाप्त हो गई थी।  उनको राहत देते हुए ईपीएफओ ने यह बड़ा बदलाव कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने तिथि को आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा है कि कर्मचारी/नियोक्ता संघों की मांग पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने ऐसे कर्मचारियों से संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने का समय 3 मई 2023 तक बढ़ा दिया है। यदि आप अधिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपको अतिरिक्त अंशदान करना होगा।

अधिक पेंशन पाने का एक और मौका

सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह माना था कि जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, वे उच्च वेतन पर पेंशन के पात्र होंगे। इस संबंध में 29 दिसंबर, 2022 और 5 जनवरी, 2023 के सर्कुलर के माध्यम से फील्ड कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे।

1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और सेवानिवृत्ति से पहले संयुक्त विकल्पों का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की ऑनलाइन सुविधा 3 मार्च, 2023 तक ईपीएफओ की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई थी।

सभी ग्राहक 3 मई, 2023 तक कर सकेंगे आवेदन

योजना के लिए सभी श्रेणियों के ग्राहकों के लिए समय सीमा 3 मई, 2023 है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत पात्र पेंशनभोगियों के लिए, जो सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की समय-सीमा इस साल 3 मार्च को समाप्त हो गई थी।

पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस-95 के ग्राहकों की एक अलग श्रेणी को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देने को कहा था।

क्या है उच्च पेंशन का मानक

इस विकल्प के तहत जो सब्सक्राइबर अपने वास्तविक मूल वेतन में अधिक योगदान करने में सक्षम हैं और जो प्रतिमाह 15,000 रुपये के पेंशन योग्य वेतन (सीमा) से अधिक योगदान कर सकते हैं, उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि इस श्रेणी के सेवानिवृत्त लोगों के लिए संयुक्त विकल्प 3 मार्च, 2023 को या उससे पहले दाखिल किए जाने थे।

मंत्री ने सदन को बताया कि ईपीएफओ द्वारा 20 फरवरी, 2023 को उन कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प दाखिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जो 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवा में थे और 1 सितंबर, 2014 को सेवा में बने रहे।

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