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छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे में आएंगे

देश में आने वाले दिनों में 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी जीएसटी ई-इनवॉइसिंग यानी ई-चालान अनिवार्य करने की तैयारी है.

विभाग इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर सकता है. फिलहाल 1 अगस्त 2023 से पांच करोड़ रुपए टर्नओवर से ज्यादा वाले कारोबारियों के लिए इसे अनिवार्य किया जा रहा है.

जानकारों का कहना है कि 1 अगस्त से लागू की जाने वाली व्यवस्था को एक तरह से भविष्य में ई-इनवाइसिंग को अनिवार्य करने के लिए पैमाने के तौर माना जाएगा. फिलहाल 10 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को कारोबारी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालना होता है.

ई-इनवाइसिंग का दायरा बढ़ाने से विभाग को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी. साथ ही सरकार की कमाई भी इसके जरिए बढ़ेगी. सरकार कारोबारियों की टैक्स की जांच डाटा एनालिटिक्स के जरिए कर पाएगी. इसके अलावा कारोबारियों के लिए पहले से भरा हुआ जीएसटी रिटर्न फॉर्म मिलना भी संभव हो सकेगा. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 31 मई 2023 तक 1.39 करोड़ रजिस्टर्ड जीएसटी करदाता हैं. साथ ही अब तक 112 करोड़ कुल रिटर्न फाइल किए गए हैं. वहीं 370 करोड़ ईवे बिल जनरेट किए जा चुके हैं.

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