अपराधबिलासपुर संभाग
छत्तीसगढ़: पत्नी पर टांगी से हमला, पति को कोर्ट ने सुनाई सजा
कोरबा. पत्नी पर टांगी से हमला के दोषी पति को कोर्ट ने दो साल एक माह 16 दिन की कठोर कारावास दिया है. अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि बालकोनगर थाना अंतर्गत ग्राम धनगांव में पंच राम कंवर उम्र 55 वर्ष अपनी पत्नी रुल बाई के साथ रहता है. 31 मार्च 2021 को पति-पत्नी के बीच टांगी को लेकर विवाद हो गया था. नाराज पति ने पत्नी रुल बाई के गले पर टांगी से एक बार वार किया था. इसमें महिला को गंभीर चोटें आई थी.
महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके पति पंच राम पर जानलेवा हमला का केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई कोरबा के सत्र न्यायालय में चल रही थी. न्यायाधीश डीएल कटकवार की अदालत में पंच राम को अपनी पत्नी पर हमला का दोषी ठहराया. कोर्ट ने उसे कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है.