छत्तीसगढ़: दिवाली, छठ पूजा और क्रिसमस में पटाखे कब फूटेंगे, समय तय

रायपुर. दिवाली, छठ पूजा और क्रिसमस में पटाखे फोड़ने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार गाइडलाइन जारी की गई है. दिवाली पर केवल दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी. लोग रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे. इस बार दिवाली में केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जोगी प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बेचने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.
दिवाली के साथ ही छठ पूजा और क्रिसमस के लिए भी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं. प्रशासन के आदेश के अनुसार छठ पूजा के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक गुरु पर्व के लिए रात 8 से 10 बजे तक का समय तय किया गया है. इसी तरह क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए रात 11.55 से 12:30 बजे तक का समय तय किया गया है. ठंड में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के तहत राज्य सरकार की ओर से रायपुर बिलासपुर, भिलाई- दुर्ग रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
अफसरों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के अनुसार पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं. इसके तहत कम प्रदूषण पैदा करने वाले इम्प्रूव्ड एवं ग्रीन पटाखों की बिक्री वही करेंगे जिनके पास लाइसेंस है. सीरीज पटाखे यानी लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण भी प्रतिबंधित किया गया है. पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है. इतना ही फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे शॉपिंग साइट से भी पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.