सुब्रत के 25 हजार करोड़ पर चर्चा
नई दिल्ली। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवितरित धनराशि फिर से चर्चा का विषय बन गई है। रॉय को अपने समूह की कंपनियों के संबंध में कई विनियामक तथा कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें पोंजी योजनाओं में नियमों को दरकिनार करने का आरोप भी शामिल है।
हालांकि, उनके समूह ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बांड (ओएफसीडी) के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बांडों के जरिए करीब तीन करोड़ निवेशकों से जुटाए गए हजारों करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया था।
नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था। कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से एकत्र धन 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने को कहा। इसके बाद सहारा को धन लौटाने के लिए सेबी के पास 24,000 करोड़ जमा करने को कहा गया था।