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पेंशनर पर जुर्माने के बाद भी पूरी फैमिली पेंशन मिलेगी
सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की नई पेंशन में किसी तरह की कटौती होने पर भी उसके आश्रित को फैमिली पेंशन पूरी दी जाएगी.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने पेंशन में कटौती के बाद फैमिली पेंशन यथावत रखने को लेकर उठे विवाद के संबंध में एक जनवरी को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. नई पेंशन नीति के तहत सेवानिवृत्त के परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा.
वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले राजस्व विभाग के निदेशक की तरफ से 20 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया था. इस पत्र के जरिए निदेशक विजय राजमोहन ने रूल सीसीएस (पेंशन) रूल 2021 के 50(2) अंतर्गत पेंशनर की मृत्यु के पश्चात पूरी फैमिली पेंशन देने की बात कही थी. इसके बाद अफवाह उड़ गई कि पेनाल्टी के कारण पेंशन में कटौती होने पर फैमिली पेंशन प्रभावित हो जाएगी.