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एयर इंडिया पर ₹30 लाख का जुर्माना, एयरपोर्ट पर बुजुर्ग महिला की मौत से जुड़ा है मामला

मुंबई एयरपोर्ट पर बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया (Air India) पर बड़ी कार्रवाई की है. डीजीसीए ने पर्याप्त व्हीलचेयर नहीं होने के मानदंडों के उल्लंघन को लेकर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इससे पहले डीजीसीए ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. डीजीसीए के नोटिस के मुताबिक नागरिक उड्डयन जरूरतों (सीएआर) के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. एयरलाइन कंपनी को सात दिन में जवाब देने को कहा गया था. नोटिस के जवाब के बाद अब एयर इंडिया पर डीजीसीए ने कार्रवाई की है.

क्या है आरोप

आरोप है कि 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को व्हीलचेयर नहीं मिली थी और गिरने की वजह से उसकी बाद में मौत हो गई थी. ऐसा आरोप है कि एयर इंडिया ने बुजुर्ग महिला को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराया था. बता दें कि मृतक महिला यात्री अपने पति के साथ न्यूयॉर्क से मुंबई आ रही थी.

एयर इंडिया ने दी थी ये सफाई

घटना पर सफाई देते हुए एयर इंडिया ने कहा था कि मृतक यात्री के साथी ने व्हीलचेयर के लिए इंतजार नहीं किया. व्हीलचेयर की भारी मांग के कारण हमने यात्री से तब तक इंतजार करने का अनुरोध किया था जब तक कि उसे भी उपलब्ध नहीं करा दिया जाए. एयरलाइन ने बताया था कि इस दुर्घटना के बाद एयरपोर्ट की मेडिकल टीम ने तुरंत यात्री की देखभाल की. इसके बाद नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां दुर्भाग्य से मृत घोषित कर दिया गया. एयर इंडिया के अनुसार वह पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है और जरूरी सहायता की जा रही है.

गाइडलाइन भी जारी

डीजीसीए ने एयर इंडिया के घटना के मद्देनजर सभी विमानन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि उन यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों, जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की जरूरत होती है.

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