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कोर्ट के आदेश के 1 माह बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी

रायपुर: तिल्दा के ग्राम तुलसी में जमीन का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मामले में न्यायालय के आदेश के 1 माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. आरोपी ने 30 हजार वर्गफीट जमीन खरीदकर 42 हजार वर्गफीट भूमि बेच दी थी. पीड़ित केशव शरण वैष्णव ने प्रॉपर्टी की खरीदी-बिक्री का काम करने वाले राजकुमार भीखवानी पर व्यवहार न्यायालय तिल्दा के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया था.

कोर्ट के आदेश पर गैर जमानती धाराओं पर एफआईआर के लिए 6 फरवरी को आदेश दिया गया. लेकिन तकरीबन एक माह बाद एफआईआर दर्ज किया गया और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. मामले में गांव में रहने वाले केशव शरण वैष्णव ने बताया कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हितेन्द्र तिवारी, सचिव अरुण कुमार मिश्र व सदस्य विवेक तनवानी ने घटना की शिकायत कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से फिर की है.

मामले में मुकेश शर्मा, थाना प्रभारी, तिल्दा-नेवरा ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है. अभी मामले की जांच चल रही है. गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. जांच पूरी होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी.

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