व्यापारट्रेंडिंगराष्ट्रीय

पेटीएम ऐप नेे यूपीआई भुगतान के लिए चार बैंकों से हाथ मिलाया

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पेटीएम को यूपीआई में तीसरा पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता के रूप में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी है. अब ग्राहक और व्यापारी बिना रुकावट पेटीएम ऐप से यूपीआई भुगतान कर सकेंगे. इसके लिए पेटीएम ने एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और येस बैंक से हाथ मिलाया है. ये चारों बैंक पेटीएम के लिए भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में काम करेंगे. पिछले महीने आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसके तहत अगर पेटीएम यूपीआई सेवा पेटीएम बैंक से जुड़ी है तो वो 15 मार्च के बाद नहीं चलेगी.

आरबीआई के निर्देश के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 15 मार्च 2024 के बाद कई तरह के लेनदेन पूरी तरह रुक जाएंगे. हालांकि, कुछ सेवाएं जारी रहेंगी. इसके ग्राहकों को ग्राहकों को सलाह दी गई है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मौजूद राशि को दूसरे बैंक खाते में भेज दें.

20 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी होगी

पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड करीब 20 फीसदी कर्मचारियों को हटाने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि कंपनी ने हाल ही में कुछ कर्मचारियों को नौकरी से हटा भी दिया है. मैनेजमेंट की ओर से कर्मचारियों की संख्या कम करके टीमों को पुनर्गठित करने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि कंपनी वार्षिक अप्रेजल रिव्यू के जरिए अलग-अलग विभागों में यह छंटनी करेगी. दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक में फिलहाल 2500 से अधिक कर्मचारी हैं.

बीएसई ने निवेशकों के लिए सलाह जारी की

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने अपने नए निर्देश में तमाम निवेशकों से कहा कि वे अपने पेटीएम बैंक खाते के बजाय अन्य बैंकों में खोले गए खातों को ट्रेडिंग सदस्यों के पास पंजीकृत करें. बीएसई ने कहा कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को सूचित किया जाता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगे प्रतिबंध उन निवेशकों को प्रभावित कर सकते हैं, जिनके पास पीपीबीएल के पंजीकृत बैंक खाते हैं. निवेशकों को परेशानी से बचने के लिए अपने ब्रोकिंग खाते में बैंकिंग से जुड़े विवरणों में समय रहते बदलाव करना होगा.

ये काम जारी रहेंगे

● यदि खाते और वॉलेट में शेष राशि उपलब्ध रहती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा

● खाते में रिफंड, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज जमा करने की अनुमति होगी.

● बिजली बिल, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और लोन की ईएमआई तब तक चुका सकेंगे, जब तक बैंक खाते में पैसे रहेंगे

● पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट का उपयोग मर्चेंट पेमेंट के लिए भी मान्य रहेगा.

● ग्राहक के पास वॉलेट को बंद करने या फिर दूसरे खाते में शेष राशि को भेजने का विकल्प रहेगा.

इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा

● पेटीएम बैंक वॉलेट या खाते में पैसे जमा नहीं होंगे लेकिन शेष राशि निकाली जा सकेगी.

● यूपीआई और आईएमपीएस सेवा का उपयोग करके भी खाते में राशि जमा नहीं कर पाएंगे.

● पेटीएम बैंक खाते या वॉलेट से फास्टैग या अन्य किसी तरह के टॉप-अप अथवा रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे.

● वेतन या सरकारी सब्सिडी की राशि जमा नहीं होगी. अन्य बैंक का विकल्प चुनना होगा.

● पेटीएम बैंक या वॉलेट से जुड़े क्यूआर कोड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button