नई दिल्ली: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि महिला आरक्षण कानून तत्काल लागू नहीं किया जा सकता. इसके लिए जनगणना और परीसीमन की प्रक्रिया को तय कानून और नियमों के तहत निभाया जाना जरूरी है. इसके बाद ही आरक्षण लागू किया जा सकता है.
ऐसे में जया ठाकुर की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट को याचिका खारिज कर देनी चाहिए.
कांग्रेस नेता ठाकुर ने याचिका दायर कर चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग की थी. कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था.
सरकार ने हलफनामे में बताया कि वह संसद, विधानसभाओं के साथ स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी समेत जीवन के हरेक क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए हरसंभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है.