कवर्धा. जिले में गठित न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिग अपराधों ले बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया है. इस सप्ताह में न्यायालय का इस तरह का ये दूसरा मामला है,जब दोष सिद्व होने वाले को 20 साल की सजा सुनाई गई है.
इससे पहले छात्रा के साथ गंदी हरकत करने वाले शिक्षक को दोषसिद्व होने पर 20 साल की सजा सुनाई गई थी. मामला लोहारा थानाक्षेत्र की है. जहां रहने वाली नाबालिग लड़की को दोषी युवक शादी का झांसा देकर भगा ले गया था.
पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी. जिस पर पुलिस विवेचना के दौरान दस दिन के भीतर आरोपी युवक व पीड़िता लड़की को बरामद कर लिया था. पीड़िता ने बताया कि यु़वक कोमल दास डहरे उसे घर से भगा ले गया था. जहां उसने 18 सितम्बर 2023 से 28 सितम्बर 2023 तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.
पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ थाने में धारा 363, 366, 376, (2) (एन), 376(3) भादवि एवं धारा 6 लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर 01 अक्टूबर 2023 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था.
जिसकी सुनवाई चल रही थी. जिस पर न्यायालय ने युवक के ऊपर लगाए गए दोष सिद्द होने पर सजा सुनाया है. जिससे इस तरह के अपराध करने वालों को दस बार सोचना पड़े.