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केंद्र सरकार दो लेन, चार लेन और छह लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के पेव शोल्डर की समीक्षा करने जा रही है. इसके तहत मैदानी, पहाड़ी व आबादी वाले क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्गों के पेव शोल्डर की चौड़ाई में बदलाव किया जाएगा. इसका मकसद आबादी वाले क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्गो पर साइकिल सवार, ई-रिक्शा व पैदल राहगीर के लिए कम से कम एक मीटर चौड़ी समतल जमीन मुहैया कराना है.
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 31 मार्च को एक मसौदा जारी किया है. इसमें केंद्रीय एजेंसियों एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ व राज्य सरकारों के प्रमुख सचिवों व एजेंसी के इंजीनियरों से 20 अप्रैल तक सुझाव-टिप्पणी मांगी गई है. इसके पश्चात अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया आबादी वाले क्षेत्र से गुजरने वाले दो, चार व छह लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के पेव शोल्डर 1.5 मीटर होंगे. जबकि 1.0 मीटर चौड़ी समतल जमीन (एक प्रकार का फुटपाथ) होगी.
मैदानी क्षेत्र व ग्रेड सेपरेटर के पास गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के पेव शोल्डर 2.5 मीटर चौड़ा होगा. क्योंकि यहां आबादी नहीं होने के कारण समतल जमीन की आश्यकता नहीं होगी.