ऑनलाइन गेमिंग पर GST मामला, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ऑनलाइन गेमिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में 27 अप्रैल 2024 तक जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है. आइए जानते हैं क्या है सरकार और ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऑफर करने वाली कंपनियों के बीच की ये तकरार?
ऑनलाइन गेमिंग मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है जिसमें ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए GST नोटिस को चुनौती देने वाले हाईकोर्ट के समक्ष सभी लंबित मामलों को सर्वोच्च अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है.
इस मामले में सीजेआई ने कहा कि हम नौ हाईकोर्ट में लंबित 27 याचिकाओं को स्थानांतरित करने और इसे सुप्रीम कोर्ट में लंबित गेमक्राफ्ट मामले के साथ सूचीबद्ध करने की अनुमति देते हैं. ऑनलाइन गेमिंग मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और इस मामले में केंद्र सरकार को 27 अप्रैल 2024 तक जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है.
Online Gaming GST: क्या था मामला?
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस दिया गया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. याद दिला दें कि पिछले साल दिसंबर में इस मामले में कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था.
सरकार ने जवाब जरूर मांगा गया था लेकिन कोर्ट ने सरकार की तरफ से जारी टैक्स नोटिस पर किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई थी. दरअसल, पिछले साल अक्टूबर में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की सर्विसेज पर जीएसटी 18 फीसदी के बजाय 28 फीसदी लगाया गया था.
Online Gaming मामले में सरकार का क्या था कहना?
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कहा था कि जीएसटी की नई दर 1 अक्टूबर 2023 तक मानी जाए. वहीं, इस मामले में सरकार का कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी अभी नया नहीं है, पहले से ही मौजूद है. यही कारण है कि कंपनियों को पुराना बकाया भी चुकाना होगा.
याद दिला दें कि पिछले साल जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान हुआ था. ऐलान से पहले तक ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लिया जाता था.
Online Gaming पर कैसे लगता है जीएसटी?
आसान भाषा में समझिए कैसे पड़ता है जेब पर बोझ, आप लोगों ने 100 रुपये खेलने के लिए ऑलाइन डिपॉजिट किए तो आपसे 28 फीसदी जीएसटी चार्ज किया जाएगा. अगर आप 100 रुपये लगाकर 200 रुपये जीत गए और आप इस पैसे को निकालते नहीं है और फिर से गेमिंग करते हैं तो आपसे दोबारा 28 फीसदी जीएसटी नहीं लिया जाएगा.
Online Gaming का बाजार काफी बड़ा
लगभग देश के 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग का लुत्फ उठाते हैं. ये इंडस्ट्री दुनियाभर में तेजी से ग्रो कर रही है, अगले साल यानी 2025 तक गेमिंग इंडस्ट्री के 41 हजार करोड़ पहुंचने के आसार हैं.