दर्जन चिकित्सकों को क्लीनिक बंद करने का नोटिस
भिलाई: छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट शाखा की ओर से आधा दर्जन चिकित्सकों को क्लीनिक बंद करने का नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में बताया गया है कि राज्य होयोपैथी परिषद छग में पंजीयन पुनर्स्थापना कराए जाने तक क्लीनिक बंद रखा जाए.
एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय होयोपैथी आयोग अधिनियम 2020 की धारा 32 (5) व राष्ट्रीय होयोपैथी आयोग विनियम 2022 के धारा 9 के उपधारा (1) (2) (3) व छग होमियोपैथी परिषद अधिनियम 2001 के परिपालन में ऐसे होयोपैथिक चिकित्सा व्यवसायी जिनका पंजीयन राज्य होयोपैथी परिषद छग, रायपुर में 31 दिसंबर 2017 तक हुआ है. उन्हें अपने पंजीयन प्रमाण पत्रों का पुनरीक्षण नहीं कराए जाने के कारण राष्ट्रीय होयोपैथी आयोग विनियम 2020 के धारा 9 के उपधारा के तहत पंजीयन को निलंबित किया गया है. पंजीयन निलंबन के बाद चिकित्सा व्यवसाय व सेवा के लिए अपात्र हैं.
इनको मिला नोटिस
नोडल अधिकारी ने डॉ. स्मिता जैन गवली पारा दुर्ग, डॉ. मीना जैन स्टेशन रोड दुर्ग, डॉ. नीलम दास वैष्णव पद्मनाभपुर दुर्ग, डॉ. रविशंकर चावले सेक्टर-10 भिलाई, डॉ. दिप्ती भगत भिलाई नगर, डॉ. सुनील कुमार साहू कसारीडीह, दुर्ग को नोटिस जारी किया है.
3 दिनों के भीतर पेश करें दस्तावेज
नोटिस में नोडल अधिकारी ने बताया है कि लाइसेंस प्राप्ति के लिए अनिवार्य रूप से समस्त वांछित दस्तावेजों को 3 दिवस के अंदर उनके समक्ष पेश करते हुए लाइसेंस जारी होने तक नर्सिंग होम एक्ट के तहत संस्थान का संचालन बंद करें. लाइसेंस जारी होने के बाद ही संस्थान का संचालन करना तय करें.