पत्नी के अवैध संबंध पति के साथ क्रूरता, तलाक उचित: हाईकोर्ट
बिलासपुर:शादी के बाद पत्नी ने अवैध संबंध बनाए. सवाल पूछने पर पति पर गुस्सा दिखाया. घर में चोरी कराई. इसे हाईकोर्ट ने पति के प्रति शारीरिक और मानसिक क्रूरता माना है. पति के तलाक की अर्जी भी कोर्ट ने मंजूर कर ली है. मामला कोरिया जिले और मध्य प्रदेश के रीवा से जुड़ा है.
कोरिया निवासी एक युवक का विवाह 2015 में रीवा निवासी युवती से हुआ था. शादी के कुछ दिन बाद पत्नी आए दिन बहाने बनाकर मायके जाने लगी. याचिका में पति की ओर से कहा गया कि पत्नी का एक युवक से अवैध संबंध हैं. पत्नी घंटों मोबाइल पर उससे बात करती थी. सवाल करता तो गुस्सा दिखाती. आरोप है कि पत्नी के ललित नाम के युवक से विवाह के पहले से ही प्रेम संबंध थे.
पत्नी का व्यवहार गलत, गुजारा भत्ताभी नहीं मिलेगा
दोनों अलग-अलग रहने भी लगे, लेकिन इस बीच पत्नी ने गुजारा भत्ता की मांग को लेकर रीवा कोर्ट में याचिका दायर की. हालांकि कोर्ट ने ललित के साथ अवैध संबंधों के चलते याचिका को खारिज कर दिया. पत्नी की हरकतों से परेशान पति ने बैकुंठपुर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई. लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. इसके बाद उसने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई. जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पाया कि पत्नी का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना था. साथ ही दूसरे युवक से प्रेम संबन्ध पति के प्रति क्रूरता है. इस आधार पर हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के तलाक का फैसला सुनाया.
घर में चोरी कराई
फरवरी 2016 में पति अपने पिता के साथ मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक शादी समारोह में गया था. इसी दौरान उनके घर चोरी हो गई. पुलिस की जांच में पता चला कि पत्नी ने ही चोरी की साजिश रची थी. इसमें उसका प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति भी शामिल थे. चोरी का सामान भी पुलिस ने उस दूसरे युवक की मां के पास से बरामद किया था. इसके बाद पति- पत्नी के विवाद काफी बढ़ गया.