छत्तीसगढ़: अनुबंधित चिकित्सकों को भी अब मिलेगा सीआरएमसी का लाभ
रायपुर। छत्तीसगढ़ रूरल मेडिकल कोर योजना के तहत अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कवर्धा जिले के एक मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इस मामले में पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था। इस पत्र के जवाब में उपसंचालक एनएचएम ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मिशन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन ने सीआरएमसी के लिए जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देकर शतारें की कंडिका लागू होगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के बाद अब दुर्गम और नक्सल क्षेत्रों में काम करने वाले अनुबंधित चिकित्सक भी प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे। दरअसल, छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन की कवर्धा इकाई ने सीएमएचओ के जरिए अनुबंधित चिकित्सकों की सीआरएमसी संबंधी पात्रता को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक को पत्र भेजा था। इस पर मिशन कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया था। मिशन कार्यालय ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 2017 में जारी एक आदेश के तहत नियम 1.4 लागू होगा। इस नियम में संविदा चिकित्सकों को भी पात्र माना गया है। उल्लेखनीय है कि अनुबंधित चिकित्सक भी संविदा के दायरे में माने जाते हैं। इसलिए वे भी सीआरएमसी का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश में कई जिलों में दुर्गम और पहुंचविहीन क्षेत्रों में काम कर रहे अनुबंधित डॉक्टरों के मामले में असमंजस की स्थिति बने रहने से सीआरएमसी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इस आदेश के बाद उन्हें वेतन के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।