
नेशनल हेराल्ड से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. इसमें 988 करोड़ रुपये के धनशोधन का आरोप लगाया गया है.
ईडी ने यह आरोपपत्र नौ अप्रैल को राउज एवेन्यू अदालत में दाखिल किया. स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत ने आरोपों पर संज्ञान के लिए 25 अप्रैल का दिन तय किया है. आरोपपत्र में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, पत्रकार सुमन दुबे, कंपनी यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और कांग्रेस नेता सुनील भंडारी का नाम भी शामिल है.
अदालत ने ईडी को दिए आदेश : कोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी के विशेष वकील और जांच अधिकारी अगली सुनवाई पर केस डायरी लेकर अदालत में उपस्थित हों. कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र को जांचा जाए और विधिवत रजिस्टर किया जाए. उन्होंने ईडी को दस्तावेजों की एक साफ-सुथरी और पढ़ने योग्य डिजिटल कॉपी भी पेश करने का निर्देश दिया.
पहले से दर्ज प्राथमिक अपराध से जुड़ा है मामला : अदालत ने कहा कि ईडी के वकील की ओर से पेश किए गए तथ्यों के अनुसार, यह मामला पहले से ही दर्ज प्राथमिक अपराध से जुड़ा है. इस प्राथमिक अपराध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 403 (बेईमानी से संपत्ति का गलत प्रयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) शामिल हैं, जिसकी सुनवाई फिलहाल अदालत में चल रही है. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि धनशोधन अधिनियम की धारा 44 (1) (सी) के अनुसार, धनशोधन से संबंधित मामले की सुनवाई उसी अदालत में होनी चाहिए, जहां संबंधित प्राथमिक अपराध की सुनवाई हो रही है.
आज सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता : कांग्रेस ने मंगलवार को ऐलान किया कि वह अपने शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के जरिए की जा रही प्रतिशोध की कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन करेगी.