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छत्तीसगढ़: बहू की हत्या के दोषी सास-ससुर को उम्रकैद व पति को 14 वर्ष की सजा

कवर्धा . देवर की शादी के लिए जेवरात देने से मना करने पर बहू की देशी कट्टा से गोली मारकर हत्या करने वाले सास-ससुर को आजीवन कारावास और पति को 14 वर्ष की सजा सुनाई. यह घटना 21 जनवरी 2022 की है. कुकदुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सनकपाट में सरिता काठले की देशी कट्टा से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में कुकदुर पुलिस ने जांच कर ससुर बलदाऊ काठले, सास भगवंतीन बाई काठले और पति विजय काठले द्वारा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. तीनों जमानत पर रिहा थे. इस दौरान कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.

करीब डेढ़ साल बाद 25 अक्टूबर 2023 को सरिता काठले हत्याकांड की आखिरी सुनवाई हुई जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीनिवासन तिवारी ने हत्या के मुख्य आरोपी बलदाऊ काठले को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 2500 अर्थदंड, भगवंतीन बाई काठले को भी आजीवन कारावास व 1500 रुपए अर्थदंड और विजय काठले को 14 वर्ष का कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया.

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