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कबीर जयंती पर रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर रोक, नगर निगम ने जारी किया आदेश

29 जून को कबीर जयंती को मौके पर रायपुर मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगा दी है. रायपुर नगर निगम ने आदेश जारी करते हुए शहर के सभी मांस-मटन दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने को कहा है. इतना ही नहीं निगम ने आदेश के साथ-साथ एक चेतावनी भी जारी की है. निगम ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रतिबंध होने के बावजूद भी अगर कबीर जयंती के दिन बिक्री करते हुए पाए गए तो समान जब्त कर कार्रवाई भी की जाएंगी.

जोन स्तर पर की जाएगी निगरानी

निगम ने यह फैसला राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है. नगर निगम के स्वास्थ विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार 29 जून को शहर के किसी भी क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकती. जोन स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक निगरानी में तैनात रहेंगे.

होटलों पर भी लागू होगा नियम

दूसरी तरफ अपने आदेश में निगम प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया है कि केवल दुकानों और बूचड़खानों में ही नहीं बल्कि ये प्रतिबंध होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी. निगम की ओर से सभी कारोबारियों से आदेश का पालन करने की अपील की गई है. अधिकारियों का कहना है कि कबीर जयंती पर दिनभर शहर में विशेषनिगरानी अभियान चलाया जाएगा और आदेश का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएंगी.

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