पीड़ित को 20 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश
Raipur News: रायपुर। पुराने विवाद के चलते युवक पर जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 12-12 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों से वसूल किए जाने वाले 24 हजार रुपए में से 20 हजार रुपए पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश दिया है। मामला डीडीनगर थाना क्षेत्र का है। प्रकरण की अंतिम सुनवाई सत्र न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा की अदालत में पूरी हुई।
लोक अभियोजक जगदीश कुमार अग्रवाल ने न्यायालय को बताया कि आरोपी सोनू उर्फ लीलाधर यादव और राजा उर्फ प्रीतम यादव, दोनों कृष्णा नगर डंगनिया के निवासी हैं। पीड़ित अमन यादव रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। अभियोजन के अनुसार, 5 मई 2024 की शाम करीब 7:30 बजे अमन यादव घर से सामान लेने दुकान जा रहा था। Raipur News
इसी दौरान बम्लेश्वरी चौक के पास पुराने विवाद को लेकर दोनों आरोपियों ने उससे गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए नुकीली वस्तु से उसके हाथ, पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल अमन यादव मौके पर गिर पड़ा। वहीं दोनों आरोपी फरार हो गए। घायल को तत्काल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में भर्ती कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। Raipur News


















