सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) वाहन बीमा की प्रीमियम दरों का मसौदा जारी कर दिया है. राहत की बात यह है कि प्रीमियम में पिछले साल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के बीमा प्रीमियम दरों में कटौती की गई है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मसौदे के अनुसार प्रीमियम दर 1000 सीसी से नीचे की निजी कारों के लिए 2,094 रुपये और 1000-1500 सीसी की कारों के लिए 3,416 रुपये बरकरार रखी गई है.
वहीं,1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली कारों के लिए यह दर 7,897 रुपये है. 75 सीसी तक के दोपहिया वाहनों के लिए 538 रुपये की प्रीमियम दर का प्रस्ताव किया गया है. वहीं, 350 सीसी और अधिक के दोपहिया वाहनों के लिए प्रस्तावित दर 714 रुपये से 2,804 रुपये के बीच ही होगी.
गौरतलब है कि बीमा नियामक इरडा ने सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य किया है. यदि बीमित वाहन किसी अन्य व्यक्ति के वाहन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो तृतीय पक्ष देयता बीमा से उस व्यक्ति को मुआवजा मिलता है. यदि चोट लगती या शारीरिक क्षति होती है तो भी इसकी भरपाई देयता बीमा से होती है.
हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर 7.5 फीसदी की छूट
मंत्रालय के अनुसार, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के चालकों को देयता बीमा प्रीमियम पर 7.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी. क्लासिक कारों पर प्रीमियम पर 50 प्रतिशत की छूट मिलती है. नई कारों के लिए देयता बीमा तीन वर्ष, नई बाइक के लिए पांच वर्ष है.
ई-रिक्शा के लिए दरें घटेंगी
मंत्रालय ने ऑटो रिक्शा के प्रीमियम को 2,539 रुपये से घटाकर 2,371 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. इसी तरह से ई-रिक्शा का थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम 1,648 रुपये से घटाकर 1,539 रुपये किया गया है. ऑटो रिक्शा में प्रति यात्री बीमा प्रीमियम को 1,214 रुपये से घटाकर 1,134 रुपये और ई-रिक्शा में 789 से घटाकर 737 रुपये किया गया है.