केंद्र सरकार ने राज्यों से टूरिस्ट बसों से स्टेट टैक्स (बार्डर टैक्स) नहीं वसूलने के निर्देश दिए हैं. वन नेशन, वन परमिट (टूरिस्ट) नीति लागू होने के बाद टूरिस्ट बसों-टैक्सी से सालाना केंद्रीयकृत टैक्स जमा करने की व्यवस्था लागू कर दी र्गई है. इसके बावजूद कई राज्य सरकारें अतिरिक्त स्टेट टैक्स वसूल रही हैं. वहीं, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को परमिट मद में जारी होने वाली राशि भी ले रहे हैं.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चार अगस्त को आल इंडिया टूरिस्ट परमिट नियम 2023 को पुन सभी राज्यों को जारी किया है. इसमें उल्लेख है कि मंत्रायल की जानकारी में आया है कि नेशनल परमिट के तहत देशभर में चल रही टूरिस्ट बसों से कई राज्य अतिरिक्त स्टेट टैक्स वसूल रहे हैं. जबकि नए नियम में टूरिस्ट बसों से नेशनल परमिट के तहत सालाना टैक्स लिया जा रहा है. जिसे राज्यों को अनुपात में परमिट मद की राशि जारी की जा रही है.
लेकिन कुछ राज्यों द्वारा बार्डर पर टूरिस्ट बसों को रोककर अतिरिक्त स्टेट टैक्स वसूली करने से टूरिस्ट उद्योग को बढ़ावा देने में अड़चन पैदा कर रहे हैं. मंत्रालय ने अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि नए नियम लागू होने के बाद राज्य सरकार को टूरिस्ट बसों से अतिरिक्त स्टेट टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है. इसलिए गतिविधियों पर रोक लगाई जाए.