दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या की याचिका पर गूगल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. आराध्या ने कहा है कि उनके स्वास्थ्य पर भ्रामक सामग्री को रोकने और हटाने की उनकी याचिका पर उन यूट्यूब चैनलों की सुनवाई किए बिना फैसला किया जाना चाहिए, जो जवाब नहीं दे रहे हैं.
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की अदालत में दाखिल आराध्या की अर्जी में कहा गया है कि चूंकि प्रतिवादी मामले में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही की जाए और उनके पक्ष में आदेश पारित किया जाए. इस पर नोटिस जारी करने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को तय कर दी. कोर्ट ने 20 अप्रैल, 2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें कई यूट्यूब चैनलों को ऐसा करने से रोका दिया गया था.
अदालत ने यह भी कहा था कि एक बच्ची के बारे में गलत सूचना फैलाना दूषित विकृति को दर्शाता है.