छत्तीसगढ़

मतदाता सूची पर अब 11 सितंबर तक कर सकेंगे दावा आपत्ति, आयोग ने वोटर लिस्‍ट में नाम जुड़वाने की अपील की

Chhattisgarh News: भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में अभी चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के लिए दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अर्हता तिथि एक अक्टूबर 2023 की स्थिति में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम कटवाने और संशोधन के लिए 11 सितंबर तक दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इस दौरान दो और तीन सितंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में इसके लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे सुदृढ़ लोकतंत्र एवं मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं व अपने मताधिकार का उपयोग करें। इसके पहले आयोग ने राज्य में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 कार्यक्रम के तहत दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पूर्व में दो से 31 अगस्त तक निर्धारित की थी। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 सितंबर तक किया जाएगा। इसका अंतिम प्रकाशन पूर्व की भांति चार अक्टूबर 2023 को किया जाएगा।

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