अगर आप आवास ऋण यानी होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो संभावना है कि आपको आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल जाएगी. ताजा खबरों के मुताबिक अब आपका बैंक स्वीकृत घर कर्ज की राशि में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को भी कवर कर सकते हैं. इससे ग्राहक को फायदा होगा और बैंक की तरफ से ज्यादा रकम कराई जा सकेगी. लेकिन ऐसा तब होगा जब बैंकों की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक को इस बारे में दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है.
प्रस्ताव में बैंकों ने कहा है कि आवासीय परियोजना लागत में स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री की फीस सहित अन्य खर्च को भी शामिल किया जाए. बताया जा रहा है कि बैंकों ने पिछले महीने इस बारे में अनुरोध किया है.
गौरतलब है कि मौजूदा समय में घर कर्ज में इस तरह के खर्च शामिल नहीं होते.
इस महीने आएगी नई ब्याज राहत योजना
अभी हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि शहरों में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को घर कर्ज पर ब्याज में राहत देने के लिए सितंबर में एक योजना लाई जाएगी. उनके मुताबिक अभी इस योजना के तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है.
कितना कर्ज मिलता है
आरबीआई की मौजूदा लोन टू वैल्यू रेशियो प्रॉपर्टी की कीमत का 75-90 प्रतिशत तक होता है. अगर कर्ज की राशि 75 लाख रुपये से ज्यादा है तो लोन टू वैल्यू रेशियो 75 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती. करीब 10 साल पहले आरबीआई ने घर कर्ज में स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री फीस सहित अन्य खर्च को शामिल न करने का निर्देश दिया था.
ज्यादा रकम मिलेगी
सूत्रों का कहना है कि इससे बैंकों का कोई अनुचित जोखिम नहीं बढ़ेगा. अगर आरबीआई 20 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस के साथ एक करोड़ रुपये लागत के प्रोजेक्ट के लिए होम लोन की स्वीकृति देता है तो उस कर्ज लेने वाले ग्राहक को मौजूदा 60 लाख की जगह 75 लाख रुपये तक रकम मिल सकती है.
कौन से शुल्क लगते हैं
1. आवास ऋण प्रसंस्करण शुल्क
2. आवास ऋण प्रशासन शुल्क
3. स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क
4. आवास ऋण पर जीएसटी
5. संपत्ति के लिए तकनीकी/कानूनी मूल्यांकन शुल्क
6. आवास ऋण दस्तावेज़ीकरण शुल्क
7. क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट शुल्क
8. ऋण अवधि में बदलाव के लिए शुल्क
9. ऋण रूपांतरण शुल्क
10. ईएमआई में विलंब पर जुर्माना
11. ऋण पूर्व भुगतान शुल्क
12. अकाउंट स्टेटमेंट के लिए शुल्क
13. आवास ऋण पुनर्स्वीकृति शुल्क
14. चेक बाउंस शुल्क
15. आवास ऋण पर लगने वाला आकस्मिक शुल्क