तंबाकू उपयोग, 22 लोगों का कटा चालान
रायपुर: मेडिकल कॉलेज व आंबेडकर अस्पताल परिसर को तंबाकूमुक्त करने के लिए मंगलवार को अभियान चलाया गया. इस दौरान तंबाकू व तंबाकूयुक्त चीजों का उपयोग कर रहे 22 लोगों का चालान काटा गया. सभी पर 100-100 रुपए जुर्माना लगाया गया. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत अभियान चलाया गया.
संयुक्त टीम ने आसपास के दुकानों एवं ठेलों पर चालानी कार्रवाई की. डॉक्टरों ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालय परिसर को तंबाकू मुक्त किया जाना है. इस अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का क्रय-विक्रय या किसी व्यक्ति द्वारा सेवन किया जाता है तो नोडल अधिकारी द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की जानी है. इस क्रम में परिसर के आसपास धूम्रपान मुक्त निषेध क्षेत्र एवं तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का बोर्ड एवं जागरूकता के लिए पोस्टर लगाये गए.
चिकित्सालय परिसर के अंदर किसी भी रूप में तम्बाकू रखना एवं इसका सेवन करना दंडनीय अपराध है.