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मतदाता पहचान पत्र से लिंक आधार का डाटा अलग नहीं हो सकता

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए अभियान के तहत आधार कार्ड से लिंक हुए करोड़ों मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र (वोटर्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड) चाहकर भी अलग नहीं हो सकते. मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़े गए आधार कार्ड की जानकारी को अलग करने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है.

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए अभियान के तहत आधार कार्ड से लिंक हुए करोड़ों मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र (वोटर्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड) चाहकर भी अलग नहीं हो सकते. मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़े गए आधार कार्ड की जानकारी को अलग करने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है.

निर्वाचन आयोग ने 4 जुलाई, 2022 के अपने निर्देश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 अगस्त, 2022 से स्वैच्छिक आधार पर मौजूदा और संभावित मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने का कार्यक्रम शुरू किया था. कानून मंत्री ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी कि वोटर आईडी के साथ आधार नंबर जमा करना स्वैच्छिक है और आधार की जानकारी लेने के लिए मतदाताओं से फॉर्म 6बी में सहमति ली जाती है.

आधार लिंक नहीं करने से एक भी मतदाता का नाम नहीं कटा

● लोकसभा में दी गई जानकारी में कहा था कि वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं करने से किसी भी वोटर का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया है.

● देश के लगभग 60 फीसदी यानी 56 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया.

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